यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ हे  भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए  कानून एक सामान होगा फिर चाहे वह किसी भी जाति,धर्म, समुदाय से संबंधित हो।

मुस्लिम समाज में बेटी की शादी की न्यूनतम आयु 9 साल है। UCC लागू होने से मुस्लिम लड़कियों की छोटी आयु में विवाह होने से रोका जा सकता हे

सामान नृग संहिता लागु होने से लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।

महिलाओं का अपने पिता की सम्पति पर अधिकार और गोद लेने से संबंधी सभी मामलों में एक सामान नियम लागू हो जायेंगे।

मुसलमानों का कानून उनकी धार्मिक किताब शरीयत से चलता हे सिविल कोड लागु होने से ये बंद हो जायगा  सरियत कानून से उनका  3 शादियां करना जायज है।

यूनिफार्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोगो को एक समान अधिकार दिए जायेंगे।

जबकि हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को सनातन धर्म  कों मानते हे जिसके कारण इसके लिए एक समान कानून है जिसमे इनका एक से ज्यादा शादी करना गैर कानूनी माना गया है।

सिविल कोड लागु होने से शरीयत के अनुसार मुस्लिम कुछ भी नही कर पाएंगे जैसे मुस्लिमों का 3- 4 शादियां करना बंद हो जाएगा